• About Us
  • Contact Us
  • Copyright, Terms and Conditions
  • Events
  • Grievance Redressal Mechanism
  • Home
  • Login
Indian Cultural Forum
The Guftugu Collection
  • Features
    • Bol
    • Books
    • Free Verse
    • Ground Reality
    • Hum Sab Sahmat
    • Roundup
    • Sangama
    • Speaking Up
    • Waqt ki awaz
    • Women Speak
  • Conversations
  • Comment
  • Campaign
  • Videos
  • Resources
  • Contact Us
    • Grievance Redressal Mechanism
  • About Us
No Result
View All Result
  • Features
    • Bol
    • Books
    • Free Verse
    • Ground Reality
    • Hum Sab Sahmat
    • Roundup
    • Sangama
    • Speaking Up
    • Waqt ki awaz
    • Women Speak
  • Conversations
  • Comment
  • Campaign
  • Videos
  • Resources
  • Contact Us
    • Grievance Redressal Mechanism
  • About Us
No Result
View All Result
Indian Cultural Forum
No Result
View All Result
in Features, Speaking Up

न्यूनतम वेतन मामला : मज़दूरों को सुप्रीम कोर्ट से ‘इंसाफ’ की उम्मीद

byICF Team
October 25, 2018
Share on FacebookShare on Twitter

पिछले अगस्त की 4 तारीख को दिल्ली उच्च न्यायालय ने केजरीवाल सरकार द्वारा की गई मज़दूरों की 37% न्यूनतम वेतन बढ़ोतरी की अधिसूचना को रद्द कर दिया था। हाईकोर्ट ने मालिकों के पक्ष में फैसला देते हुए सभी श्रेणी के मज़दूरों की न्यूनतम मज़दूरी बढ़ाने वाले नोटिफिकेशन को संविधान के विरुद्ध बताया था जिसके बाद से ही मज़दूर संगठनों में इसको लेकर नाराजगी थी और दिल्ली सरकार व मज़दूर संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय किया  था। इसपर  कल मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने न्यूनतम वेतन के मामले में सुनवाई की। मालिकों के पक्षकार ने कोर्ट से जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की जिस पर  कोर्ट  ने  अगली सुनवाई की तारीख 31 अक्टूबर तय कर दी है। इस मामले में  जज जल्दी सुनवाई के हक में दिखे। 

दिल्ली में न्यूनतम वेतन बढ़ाने की मांग मज़दूरों और मज़दूर संगठनों के लंबे संघर्ष के बाद मानी गई थी। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने तीन मार्च, 2017 को न्यूनतम वेतन वृद्धि की अधिसूचना जारी की थी। लेकिन ये बात कारोबारी और मालिक वर्ग को पसंद नहीं आई। इसके खिलाफ व्यापारी, पेट्रोल पंप मालिक और रेस्टोरेंट मालिक आदि दिल्ली हाईकोर्ट चले गए और उन्होंने इस अधिसूचना को ख़ारिज करने की माँग कीI व्यापारियों का कहना था कि सरकार की समिति ने उनका पक्ष जाने बिना ही फैसला ले लिया। समिति में PWD और DMRC के प्रतिनिधियों को रखने पर भी सवाल किए गए। 

मालिकों का यह कहना कि यह निर्णय एकतरफा है, इस पर मज़दूर संगठन सीटू (CITU) का कहना है कि मालिकों के 5 प्रतिनिधि न्यूनतम वेतन सलाहकार समिति के सदस्य थे। उनको बात कहने का पूरा अवसर दिया गया था। DMRC व PWD दिल्ली में बड़े एम्पलायर हैं। जिसके तहत स्थायी कर्मचारियों के साथ-साथ आउटसोर्सिंग के तहत हजारों की संख्या में अन्य कर्मचारी भी काम करते हैं, तो उच्च न्यायालय का यह कहा जाना कि इनके प्रतिनिधियों को रखा जाना गलत था, ये शिडियूल एम्पलाइमेंट में नही आते हैं, बिल्कुल निराधार है।

एक लंबी सुनवाई के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना फैसला दिया और तकनीकी आधार पर अधिसूचना को गलत मानते हुए रदद् कर दिया। दिल्ली हाइकोर्ट ने कहा कि 'यह जल्दबाज़ी में लिया फैसला था और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के कारण दुर्भाग्यवश इस संशोधन को रोकना पड़ा क्योंकि इससे संविधान का उल्लंघन हो रहा था।’ हालांकि दिल्ली सरकार द्वारा तय की गई न्यूनतम मज़दूरी भी खुद सरकार के वेतन आयोग द्वारा एक परिवार के गुजारे के लिए तय की गई आवश्यक न्यूनतम रकम के मुक़ाबले बहुत कम थी। 

हाईकोर्ट ने अपने निर्णय के लिए जो एक अन्य आधार दिया था कि 'दिल्ली में न्यूनतम वेतन की दर को इसलिए नहीं बढ़ाया जा सकता क्योंकि दिल्ली में वेतन दर पड़ोसी राज्यों से ज़्यादा है।

एक फैक्ट्री मज़दूर ने कहा कि “ये कितनी हास्यास्पद बात है कि पड़ोसी राज्यों में मज़दूरी कम है तो दिल्ली में भी कम होनी चाहिए? इसके बजाय पड़ोसी राज्यों को भी मज़दूरी बढ़ाने के लिए क्यों न कहा जाना चाहिए? और किसी मामले में ऐसा तर्क सुना है? इस आधार पर तो आजकल दिल्ली में पेट्रोल–डीजल के दाम यूपी और हरियाणा से ज्यादा हैं उसे भी कम क्यों नही करा रही है?” मज़दूरों का यह भी कहना है कि दिल्ली में खाना-रहना भी तो दूसरों राज्यों से महंगा है।

दिल्ली का एक कटु सत्य यह भी है कि जो न्यूनतम वेतन मिल रहा है वो खुद में बहुत कम है परन्तु यह भी सत्य है की अभी जो न्यूनतम वेतन लागू है अधिकतर मज़दूरों को वो भी नहीं मिलता  है। आज भी मज़दूरों को 6,000 या 7,000 रुपये ही मजदूरी के रूप में मिलते हैं और इसी पर वह अपना जीवनयापन करने को मजबूर हैं।

इन सब आधार को लेकर दिल्ली सरकार ने इस मामले को आगे लड़ने का फैसला किया और 12 सितंबर को ये मामला सुप्रीम कोर्ट ले गई। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार, 23 अक्टूबर को इस मामले में सुनावाई करते हुए अगली सुनवाई के लिए 31 अक्टूबर की तारीख तय की है। मज़दूर संगठन सीटू भी इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए अपनी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रहा है। इस सबको लेकर दिल्ली के मज़दूरों को अब नये सिरे से इंसाफ की उम्मीद बंधी है। वे चाहते हैं कि इस पर निर्णय जल्द हो और उन्हें अपने जीवनस्तर में सुधार का अवसर मिले।


 

First published in Newsclick.

Related Posts

“ढाई आखर प्रेम”: एक अनोखी पदयात्रा
Speaking Up

“ढाई आखर प्रेम”: एक अनोखी पदयात्रा

byNewsclick Report
Experience as a Muslim Student in a Different era
Speaking Up

Experience as a Muslim Student in a Different era

byS M A Kazmi
What’s Forced Dalit IITian To End His Life?
Speaking Up

What’s Forced Dalit IITian To End His Life?

byNikita Jain

About Us
© 2023 Indian Cultural Forum | Copyright, Terms & Conditions | Creative Commons LicenseThis work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License
No Result
View All Result
  • Features
  • Bol
  • Books
  • Free Verse
  • Ground Reality
  • Hum Sab Sahmat
  • Roundup
  • Sangama
  • Speaking Up
  • Waqt ki awaz
  • Women Speak
  • Conversations
  • Comment
  • Campaign
  • The Guftugu Collection
  • Videos
  • Resources
  • About Us
  • Contact Us
  • Grievance Redressal Mechanism

© 2023 Indian Cultural Forum | Creative Commons LicenseThis work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In