बिहार में लगातार कनून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, पिछले कुछ समय में बिहार में महिलाओं के साथ अत्याचार और शोषण तेज़ी से बढ़ा है। अभी हाल ही में व्यावसायियों की हत्या और एक बैंक अधिकारी कि हत्या ने मीडिया का भी ध्यान आकर्षित किया और इसने बिहार सहित पूरे देश को झकझोर दिया था।
लेकिन बिहार आरटीआई कार्यकर्ताओ के लिए अधिक ख़तरनाक होता जा रहा है। वैसे तो पूरे देश में ही आरटीआई कार्यकर्ताओ के लिए जान का खतरा है परन्तु बिहार में सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार का शासनकाल आरटीआई कार्यकर्ताओ के लिए मौत का काल बनता जा रहा है; सबसे खास बात है की जब से नीतीश कुमार ने राजद के साथ कानून व्यवस्था के सवाल पर गठबंधन तोड़कर भाजपा के साथ मिलाकर सरकार बनाई है उसके बाद से राज्य में कानून व्यवस्था और खराब हुई है।
सोमवार को बिहार के बांका जिले के एक आरटीआई कार्यकर्ता भोला साह कि हत्या कर दी गई। भोला साह 40 वर्ष के थे और उन्होंने अपनी पंचायत में भ्रष्टाचार के कई खुलासे किये थे।
पुलिस का कहना है कि साह ने कई योजनाओं के तहत धन के कथित दुरुपयोग के बारे में जानकारी मांगी थी। स्थानीय अख़बारों के मुताबिक भोला साह के मृत पाए जाने के बाद, उनके भाई विनोद साह ने स्थानीय मुखिया के पति विनोद तांती और छह अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कराया है।
उन्होंने आरोप लगाया कि तांती, जो अपनी पत्नी की ओर से स्थानीय पंचायत का काम देखते हैं, उसने कागजों पर कुछ योजनाओं को पूरा दिखाया दिया था, परन्तु वास्तविकता में वो पूरे नहीं हुए थे। विनोद का कहना है "इसको लेकर विनोद तांती सरकारी कार्रवाई से डरा हुआ था इसलिए उसने मेरे भाई को निशाना बनाया।" |
उनके परिवार का कहना है कि रविवार को कुछ लोग एक एसयूवी गाड़ी से आये और कहा कि भोला साह को पुलिस थाने में बुला रहे हैं जिसके बाद जब वो देर रात तक घर नहीं लौटे तब परिवार के लोगों ने थाने में जाकर पूछा कि उन्होंने भोला को बुलाया था लेकिन थाना प्रभारी ने साफ इंकार किया, इसके बाद उनका शव एक बांध के किनारे कई चोट के निशान के साथ मिला।
ये कोई पहला मामला नहीं है जब बिहार में किसी आरटीआई कर्यकर्ता की हत्या हुई हो, इससे पूर्व में भी कई कार्यकर्ता की हत्या हुई हैं।
पिछले आठ सालों में बिहार में कुल मिलाकर 15 आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, वहीं केवल इस वर्ष 2018 में ही पांच आरटीआई कार्यकर्ताओ की हत्या हो चुकी है। बिहार में काम करने वाले आरटीआई कार्यकर्ताओ कहना है कि शिकायतकर्ता को किसी भी प्रकार की सुरक्षा नहीं दी जाती है।
इस एक वर्ष के भीतर ही चार अन्य आरटीआई कर्यकर्ताओं की हत्या हुई है ये कार्यकर्ता हैं- जमुई जिले के वाल्मीकि यादव, सहरसा के राहुल झा, वैशाली के जयंत कुमार और पूर्वी चंपारण के राजेंद्र सिंह।
• जमुई के वाल्मीकि यादव
38 वर्षीय वाल्मीकि यादव और उनके एक साथी 35 वर्षीय धर्मेंद्र यादव उर्फ करू यादव को राज्य राजधानी पटना के 166 किलोमीटर दक्षिणपूर्व जमुई जिले के सिकंदारा पुलिस स्टेशन की सीमा में बिछवे मोड़ के पास हमला किया गया था जिसमे उनकी मौत हो गई थी। वाल्मीकि ने सार्वजनिक कल्याण योजनाओं और जिले में विकास कार्यों में कई गिरोहों और वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा किया था। उन्होंने आंगनवाड़ी सेविका के चयन में पंचायत प्रमुख समेत कुछ ग्रामीणों के मिलीभगत को भी उजागर किया था।
• वैशाली के जयंत कुमार
गोरौल अस्पताल गेट के सामने फायरिंग कर आरटीआई कार्यकर्ता जयंत उर्फ हफिया की हत्या की गई। उससे कई राज दब गए। उनकी हत्या के कुछ दिन बाद ही उनके द्वारा दाखिल आरटीआई के मामले में राज्य सूचना आयोग का फैसला भी जल्द आने वाला था। उस फैसले के पहले उसकी हत्या कई बातों की ओर इशारा करती है। अक्सर जयंत वहां के थानाध्यक्ष, बीडीओ आदि के खिलाफ आरटीआई लगाते रहते थे।
• पूर्वी चंपारण के राजेंद्र सिंह
राजेंद्र सिंह ने एलआईसी कार्यालय के कामकाज, शिक्षकों की नियुक्ति में अनियमितताओं और पुलिस भर्ती के साथ-साथ इंदिरा आवास योजना के तहत धन का दुरुपयोग और कई अनियमितता का खुलासा किया था। पुलिस के मुताबिक, मोतीलाहारी में अदालत में अपने वकीलों से मिलने के बाद 60 वर्षीय राजेंद्र सिंह जब मोटरसाइकिल पर घर लौट रहे थे तो बाइकर हमलावरों ने पर उनपर हमला किया और उन्हें तीन गोलियाँ मारी जिससे उनकी मौत हो गई।
• सहारसा के राहुल झा
इस तरह की अन्य घटना में बिहार के ही सहरसा में एक और आरटीआई कार्यकर्ता राहुल की हत्या कर दी गई थी। इसके पीछे भी वही कारण था की उसने ने भी सरकारी योजनाओ में नेताओं और अफसरों की मिलीभगत के जरिये हो रही लूट को उजागर किया था |
बिहार के एक आरटीआई कार्यकर्ता ने कहा "केवल 2011 में लखीसराय के एक मामले में, स्थानीय अदालत ने चार लोगों को मौत की सजा सुनाई है। बाकी मामले अभी भी जाँच के दौर से ही गुजर रहे हैं। बिहार के आरटीआई कार्यकर्ता लंबे समय से सरकार से आरटीआई कार्यकर्ताओं के हत्या मामले में तेजी से जाँच करने की मांग कर रहे हैं।”
राज्य सरकार को अपने नागरिकों को सूचना का अधिकार देने के साथ उनकी सुरक्षा की के लिए भी प्रबंध करना चाहिए। बिहार सरकार ने वर्ष 2010 में इसके लिए वादा भी किया था। सरकार ने राज्य के गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक की अगुवाई में एक सेल का गठन किया था। इस सेल को जिम्मेदारी दी गई थी कि वह आरटीआई कार्यकर्ताओं के उत्पीडऩ से संबंधित शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई करे, लेकिन यह सेल निष्क्रिय ही रहा है, सबसे मजेदार बात तो यह है कि आरटीआई कार्यकर्ताओं ने जब इस सेल में अपनी शिकायत दर्ज कराई तो उसमें कई शिकायत को उन्हीं पदाधिकारियों के पास जांच के नाम पर भेज दिया गया, जिनके खिलाफ आरटीआई कार्यकर्ताओं ने शिकायत दर्ज कराई थी।